1 अगस्त से गाड़ी के इंश्योरेंस और बैंकिंग सहित इन 4 नियमों में होंगे बदलाव, इसका आपकी जेब पर भी होगा असर
1 अगस्त से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में बैंकिंग और गाड़ी खरीदने को लेकर नियम शामिल हैं। आज हम आपको इन बदलावों के बारे में बता रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से एडजेस्ट कर सकें।
सस्ता हो जाएगा गाड़ी खरीदना
1 अगस्त से कार और टू-व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण (इरडा) के निर्देशों के अनुसार, 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और टू व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इरडा ने जून में लॉन्ग टर्म पैकेज्ड थर्ड पार्टी और ओन-डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। इरडा ने कहा कि इनके कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है इससे गाड़ी लेना मुश्किल हो जाता है।
बैंकिंग नियमों में बदलाव
कई बैंकों ने 1 अगस्त से अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न होने पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में तीन मुफ्त लेनदेन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में यह चार्ज लगने लगेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि 2,000 रुपए रखनी होगी जो पहले 1,500 रुपए थी।
RBL बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में किया बदलाव
RBL ने हाल में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज में कटौती की है। अब सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा पर 4.75 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, 1-10 लाख रुपए तक के जमा पर 6 फीसदी और 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के जमा पर 6.75 फीसदी ब्याज मिलेगा। वहीं, ग्राहक अब एक महीने एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते है। नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे।
ई-कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा प्रॉडक्ट कहां बना है
1 अगस्त से ई-कॉमर्स कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा की वो जिस प्रॉडक्ट को बेच रही हैं वो कहां बना हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने कहा है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने सभी न्यू प्रॉडक्ट लिस्टिंग के कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में अपडेट करना होगा। यह स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए किया गया है।
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